ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में कमिश्नरेट पुलिस ने संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर पुलिसकर्मियों के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब इन स्थानों पर तैनात पुलिसकर्मी सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फोटो या वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे।
19 सितंबर को जारी हुआ आदेश
भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस की ओर से 19 सितंबर 2026 को जारी आदेश में महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रतिष्ठानों में तैनात पुलिसकर्मियों के लिए फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग से जुड़े नियम स्पष्ट किए गए हैं।
आदेश के मुताबिक, ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी बिना पूर्व अनुमति के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फोटो नहीं खींच सकेंगे और न ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे।
यह प्रतिबंध किसी विशेष उद्देश्य तक सीमित नहीं रखा गया है। यानी किसी भी उद्देश्य से फोटो या वीडियो बनाने से पहले संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना जरूरी होगा।
सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करने को लेकर चिंता
कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार, हाल के दिनों में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा अपनी ड्यूटी, तैनाती और कार्यस्थल से संबंधित फोटो-वीडियो सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
पुलिस का कहना है कि ऐसे वीडियो में अनजाने में संवेदनशील स्थानों, सुरक्षा व्यवस्था या महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक हो सकती है।
इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर स्पष्ट प्रतिबंध जारी किया है।

इन महत्वपूर्ण जगहों पर लागू होंगे निर्देश
आदेश में कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का उल्लेख किया गया है। इनमें लोक भवन, लोक सेवा भवन, श्री लिंगराज मंदिर, ओडिशा विधानसभा, ओडिशा हाईकोर्ट, भारतीय रिजर्व बैंक की ओडिशा शाखा और आर्मरी समेत अन्य संवेदनशील स्थान शामिल हैं।
इन प्रतिष्ठानों में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी।
सेंट्री ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर भी रोक
कमिश्नरेट पुलिस ने सेंट्री ड्यूटी को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आदेश के अनुसार, ड्यूटी पर तैनात सेंट्री पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इस निर्देश का उद्देश्य ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों का ध्यान सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रित रखना और मोबाइल के जरिए किसी संवेदनशील जानकारी के अनजाने में साझा होने की संभावना को कम करना है।
प्रतिष्ठान प्रभारियों को भी दी गई जिम्मेदारी
आदेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के इंचार्ज को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां तैनात पुलिसकर्मी जारी निर्देशों का पालन करें।
साथ ही फोटो-वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
कमिश्नरेट पुलिस ने सभी DCP को आदेश दिया है कि वे अपने नियंत्रण क्षेत्र के पुलिसकर्मियों तक इन निर्देशों को पहुंचाएं।
इसके अलावा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्देशों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस का यह आदेश संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक होने से रोकने पर केंद्रित है। पुलिसकर्मियों को अब ऐसे स्थानों पर फोटो या वीडियो बनाने से पहले सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। सेंट्री ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर भी रोक रहेगी।

