Stamp Duty Rate: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को संपत्ति के पंजीकरण के लिए स्टाम्प ड्यूटी में एक प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। यह छूट उन महिलाओं के लिए है जो एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति का पंजीकरण करवाती हैं।
पहले 10 लाख की सीमा थी
पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट की सीमा केवल 10 लाख रुपये तक थी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दिया है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में एक बड़ा वित्तीय लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी।
खत्म होगा संपत्ति विवादों का बोझ
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश में पारिवारिक संपत्ति के विभाजन और पंजीकरण की अधिकतम फीस 5000 रुपये होगी। इस कदम से पारिवारिक विवादों को हल करने में मदद मिलेगी और संपत्ति के संबंधों को लेकर कोई असमंजस नहीं रहेगा। इस निर्णय से लोगों को काफी राहत मिलेगी।
सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाना
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पंजीकरण कार्यालय की बुनियादी ढांचे को सुधारें और सभी सार्वजनिक सेवाओं को डिजिटल बनाएं। इससे नागरिकों को पंजीकरण प्रक्रियाओं के लिए लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी और सेवाएं और भी सुगम हो जाएंगी।
उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी की अहमियत
उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी एक अनिवार्य टैक्स है जो संपत्ति के पंजीकरण के समय चुकाना होता है। यह ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य या सर्कल मूल्य के आधार पर 5 से 7 प्रतिशत तक हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने खून के रिश्तों के बीच संपत्ति के लेन-देन पर इसे काफी कम कर दिया है।