PF Account: अगर आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपका पीएफ खाता भी होगा। हर महीने आपकी और आपके नियोक्ता की जमा की गई राशि आपके पीएफ खाते में जमा होती है। कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं जब आपको अपनी पीएफ राशि में से कुछ पैसे निकालने की जरूरत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप कब और कितना पैसे निकाल सकते हैं?
शादी के लिए पीएफ से पैसे निकालने का तरीका
आप शादी के लिए पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। आपको कम से कम 7 साल तक EPF सदस्य होना चाहिए और आपके खाते में कम से कम ₹1000 होना चाहिए। आप अपनी या अपने भाई-बहन या बच्चे की शादी के लिए अपनी पीएफ राशि का 50% निकाल सकते हैं।
शिक्षा के लिए पीएफ से पैसे निकालने की शर्तें
EPF सदस्य अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए भी वही शर्तें लागू हैं जो शादी के लिए हैं। EPF सदस्य केवल तीन बार अपनी जिंदगी में ऐसा कर सकते हैं और 50% तक अपनी राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए भी EPF में 7 साल का सदस्य होना जरूरी है।
घर खरीदने या निर्माण के लिए पीएफ से पैसे निकालना
घर खरीदने या घर का निर्माण करने के लिए भी आप अपनी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कम से कम 5 साल का EPF सदस्य होना चाहिए। घर की मरम्मत के लिए भी आप 5 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं। मरम्मत के लिए एक बार ही राशि निकाल सकते हैं।
मेडिकल आपात स्थिति में पीएफ से पैसे निकालना
अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी में पैसे की जरूरत है तो आप कभी भी अपनी पीएफ राशि निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष समयसीमा नहीं है। EPF नियम के अनुसार आपको बार-बार पैसे निकालने की अनुमति है। यह नियम तब लागू होता है जब आपकी मेडिकल स्थिति गंभीर हो।