पटना में 2 जून को हुए चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में मशहूर शिक्षक खान सर उर्फ फैजल खान की अंतरिम जमानत याचिका पर मंगलवार (30 जून) को सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। इसी मामले में फायरिंग के आरोपी उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिका पर भी अदालत सुनवाई करेगी। इस दौरान पुलिस अपनी अपडेटेड केस डायरी और नए साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश कर सकती है, जिससे मामले में कानूनी बहस और तेज होने की संभावना है।
पुलिस का दावा- सेल्फ डिफेंस नहीं, घटना के एक घंटे बाद हुई फायरिंग
मामले में अब तक बचाव पक्ष का कहना रहा है कि दोनों गार्डों ने आत्मरक्षा (सेल्फ डिफेंस) में फायरिंग की थी। हालांकि, पुलिस की जांच में सामने आए कथित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दावा किया गया है कि फायरिंग मुख्य विवाद समाप्त होने के लगभग एक घंटे बाद हुई। पुलिस का कहना है कि उस समय मौके पर विरोधी पक्ष का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। जांच एजेंसी के अनुसार, उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत देते हैं कि फायरिंग का उद्देश्य दहशत फैलाना हो सकता है। इन तथ्यों को अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

हथियार के लाइसेंस पर भी उठे सवाल
सूत्रों के अनुसार, फायरिंग में इस्तेमाल किए गए हथियार का लाइसेंस उत्तर प्रदेश का है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि एक गार्ड के हथियार का दूसरे राज्य में उपयोग करने के लिए आवश्यक परमिट मान्य नहीं था। साथ ही स्थानीय थाने में हथियार रखने की सूचना भी नहीं दी गई थी। पुलिस इन तथ्यों को भी अदालत के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है और इन्हें जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा मान रही है।
आज की सुनवाई पर टिकी हैं सभी की नजरें
इस मामले में 27 जून को हुई पिछली सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने जल्द सुनवाई की मांग की थी, जबकि लोक अभियोजक ने केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा था। अदालत ने तीन दिन का समय देते हुए सुनवाई आज के लिए निर्धारित की थी। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि अदालत खान सर की अंतरिम जमानत याचिका और दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत पर क्या फैसला सुनाती है। मामले की जांच अभी जारी है और अदालत का अंतिम निर्णय प्रस्तुत साक्ष्यों तथा दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर होगा।

