Azamgarh news(Pockets news): आजमगढ़ परिवहन मेला 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इस मेले में वाहन मालिकों को परिवहन विभाग से जुड़े कई जरूरी काम कराने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि जिन लोगों का वाहन टैक्स बकाया है या पेनाल्टी जमा करनी बाकी है उन्हें नियमों के अनुसार छूट का लाभ भी दिया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की तरफ से यह मेला संभाग स्तर पर अलग अलग चरणों में लगाया जा रहा है। आजमगढ़ के वाहन मालिकों को भी इसका फायदा मिलेगा। मेले में पुराने बकाया टैक्स और लंबे समय से अटके मामलों को निपटाने पर खास ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली 1998 के नियम 24 के तहत तय शर्तों के अनुसार पेनाल्टी में छूट दी जाएगी। वाहन मालिक बकाया रकम जमा करके अपने वाहन से जुड़े दस्तावेज और टैक्स की स्थिति भी ठीक करा सकेंगे।
इस दौरान नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने और परमिट का नवीनीकरण कराने की सुविधा भी रहेगी। इसके अलावा एकमुश्त टैक्स और एडवांस टैक्स जमा करने का काम भी यहीं हो सकेगा। जिन वाहन मालिकों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव कराना है वे भी मेले में यह काम करा सकेंगे। इससे आगे विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले मैसेज और ओटीपी मिलने में परेशानी नहीं होगी।
पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने में भी मदद की जाएगी। लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े इसके लिए टैक्स जमा करने रजिस्ट्रेशन फिटनेस और परमिट सहित अलग अलग कामों के काउंटर बनाए जाएंगे।
भुगतान के लिए नकद के अलावा यूपीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग की सुविधा भी रखी जाएगी। आरटीओ प्रशासन एके सिंह राजपूत और आरटीओ प्रवर्तन सुनील दत्त ने जिले के वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों से अपील की है कि वे 31 अक्टूबर को संभागीय परिवहन कार्यालय आजमगढ़ पहुंचकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।
अगर आपके वाहन का टैक्स या कोई दस्तावेज लंबे समय से बाकी है तो यह मेला आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है।

