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Monday, October 19, 2026
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आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत मामले में SEM को धमकी, अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को कथित धमकी मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ NCR दर्ज की। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में फिलहाल विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सीजेपी ने जमानत में देरी का लगाया आरोप

सीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख रत्ना सिंह ने जमानत प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह सुबह करीब 11 बजे से थाने में मौजूद थीं, जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे निर्धारित थी। उनके मुताबिक, शाम 4:42 बजे तक सहायक पुलिस आयुक्त के थाने नहीं पहुंचने की बात सामने आई।

सीजेपी का दावा है कि जमानत से जुड़े चार जमानतदारों की गारंटी भी अस्पष्ट कारणों से खारिज कर दी गई, जिसके चलते दोनों नेताओं की रिहाई में देरी हुई।

SEM ने धमकी भरे संदेश की जानकारी दी

रत्ना सिंह के अनुसार, सुनवाई के दौरान SEM ने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति की ओर से धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसके बाद सीजेपी के वकीलों ने कथित तौर पर मजिस्ट्रेट से धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और आदेश में संबंधित नंबर का उल्लेख करने की मांग की।

रत्ना सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी ने मजिस्ट्रेट को धमकी दी है तो उस मामले में कार्रवाई करने के बजाय जमानत की सुनवाई क्यों प्रभावित हो रही है।

14 अक्टूबर से हिरासत में हैं दोनों नेता

सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोप है कि दोनों ने जंतर-मंतर पर लगाए गए बंद फाटकों को पार करके प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया था। जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों की अधिसूचित सूची से हटाए जाने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी।

पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार

SEM को धमकी मिलने के आरोपों और जमानत प्रक्रिया में देरी को लेकर सीजेपी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से अभी कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस मामले में दर्ज NCR और जमानत कार्यवाही के आगे के घटनाक्रम पर नजर रहेगी।

जमानत सुनवाई के दौरान सामने आया मामला

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को कथित धमकी मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ NCR दर्ज की। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में फिलहाल विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सीजेपी ने जमानत में देरी का लगाया आरोप

सीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख रत्ना सिंह ने जमानत प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह सुबह करीब 11 बजे से थाने में मौजूद थीं, जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे निर्धारित थी। उनके मुताबिक, शाम 4:42 बजे तक सहायक पुलिस आयुक्त के थाने नहीं पहुंचने की बात सामने आई।

सीजेपी का दावा है कि जमानत से जुड़े चार जमानतदारों की गारंटी भी अस्पष्ट कारणों से खारिज कर दी गई, जिसके चलते दोनों नेताओं की रिहाई में देरी हुई।

SEM ने धमकी भरे संदेश की जानकारी दी

रत्ना सिंह के अनुसार, सुनवाई के दौरान SEM ने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति की ओर से धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसके बाद सीजेपी के वकीलों ने कथित तौर पर मजिस्ट्रेट से धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और आदेश में संबंधित नंबर का उल्लेख करने की मांग की।

रत्ना सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी ने मजिस्ट्रेट को धमकी दी है तो उस मामले में कार्रवाई करने के बजाय जमानत की सुनवाई क्यों प्रभावित हो रही है।

14 अक्टूबर से हिरासत में हैं दोनों नेता

सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोप है कि दोनों ने जंतर-मंतर पर लगाए गए बंद फाटकों को पार करके प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया था। जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों की अधिसूचित सूची से हटाए जाने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी।

पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार

SEM को धमकी मिलने के आरोपों और जमानत प्रक्रिया में देरी को लेकर सीजेपी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से अभी कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस मामले में दर्ज NCR और जमानत कार्यवाही के आगे के घटनाक्रम पर नजर रहेगी।

सीजेपी नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की जमानत सुनवाई के दौरान विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) को कथित तौर पर धमकी भरा संदेश मिलने का मामला सामने आया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज की है। वहीं, सीजेपी ने जमानत प्रक्रिया में देरी और जमानतदारों की गारंटी खारिज किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं।

जमानत सुनवाई के दौरान सामने आया मामला

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत पर सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट को कथित धमकी मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ NCR दर्ज की। हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में फिलहाल विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

सीजेपी ने जमानत में देरी का लगाया आरोप

सीजेपी के विधि प्रकोष्ठ की प्रमुख रत्ना सिंह ने जमानत प्रक्रिया में देरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह सुबह करीब 11 बजे से थाने में मौजूद थीं, जबकि सुनवाई दोपहर 12 बजे निर्धारित थी। उनके मुताबिक, शाम 4:42 बजे तक सहायक पुलिस आयुक्त के थाने नहीं पहुंचने की बात सामने आई।

सीजेपी का दावा है कि जमानत से जुड़े चार जमानतदारों की गारंटी भी अस्पष्ट कारणों से खारिज कर दी गई, जिसके चलते दोनों नेताओं की रिहाई में देरी हुई।

SEM ने धमकी भरे संदेश की जानकारी दी

रत्ना सिंह के अनुसार, सुनवाई के दौरान SEM ने बताया कि उन्हें किसी व्यक्ति की ओर से धमकी भरा संदेश भेजा गया है। इसके बाद सीजेपी के वकीलों ने कथित तौर पर मजिस्ट्रेट से धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने और आदेश में संबंधित नंबर का उल्लेख करने की मांग की।

रत्ना सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि यदि किसी ने मजिस्ट्रेट को धमकी दी है तो उस मामले में कार्रवाई करने के बजाय जमानत की सुनवाई क्यों प्रभावित हो रही है।

14 अक्टूबर से हिरासत में हैं दोनों नेता

सौरव दास और आशुतोष रांका को 14 अक्टूबर को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। आरोप है कि दोनों ने जंतर-मंतर पर लगाए गए बंद फाटकों को पार करके प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया था। जंतर-मंतर को प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थानों की अधिसूचित सूची से हटाए जाने के बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी।

पुलिस की प्रतिक्रिया का इंतजार

SEM को धमकी मिलने के आरोपों और जमानत प्रक्रिया में देरी को लेकर सीजेपी की ओर से कई सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से अभी कोई विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब इस मामले में दर्ज NCR और जमानत कार्यवाही के आगे के घटनाक्रम पर नजर रहेगी।

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