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Monday, April 20, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने सोनाम वांगचुक के अनुवाद पर केंद्र से मांगा मूल ट्रांसक्रिप्ट

सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु कार्यकर्ता सोनाम वांगचुक से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वीडियो अनुवाद पर सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के इस युग में अनुवाद पूरी तरह सटीक होना चाहिए। वांगचुक के वकील कपिल सिबल ने अनुवाद में ऐसे शब्द शामिल होने का दावा किया जो उनके मुवक्किल ने कभी नहीं कहे। इस पर न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति पी.बी. वरेल की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज को निर्देश दिया कि सरकार वांगचुक के भाषण का मूल अनुवाद पेश करे।

पीठ ने कहा: केवल मूल ट्रांसक्रिप्ट ही मान्य होगी

पीठ ने कहा, “मिस्टर सॉलिसिटर, हमें भाषण की मूल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। जिस पर वह भरोसा कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं, वे अलग हैं। हम तय करेंगे कि वांगचुक ने वास्तव में क्या कहा। आपकी अपनी वजह हो सकती है।” पीठ ने यह भी कहा कि वांगचुक का भाषण केवल तीन मिनट लंबा है, जबकि केंद्र द्वारा दिया गया अनुवाद सात से आठ मिनट का है। इसलिए अनुवाद में 98 प्रतिशत सटीकता होनी चाहिए। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि AI के इस युग में अनुवाद में किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सोनाम वांगचुक के अनुवाद पर केंद्र से मांगा मूल ट्रांसक्रिप्ट

सिबल ने केंद्र के अनुवाद पर सवाल उठाया

कपिल सिबल ने अनुवाद पर आपत्ति जताते हुए कहा, “वांगचुक अपनी हड़ताल जारी रख रहे हैं और नेपाल का संदर्भ देकर युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। यह पंक्ति अनुवाद में कहाँ से आई? यह एक बहुत ही अजीब गिरफ्तारी आदेश है। आप उस पर भरोसा कर रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है और फिर कह रहे हैं कि यह ‘व्यक्तिगत संतोष’ के आधार पर है।” सिबल का कहना था कि केंद्र ने अनुवाद में ऐसे शब्द जोड़े हैं जो वास्तविक भाषण का हिस्सा नहीं हैं, जिससे वांगचुक की गतिविधियों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है।

केंद्र का जवाब और आगे की सुनवाई

केंद्र की ओर से के.एम. नटराज ने कहा कि अनुवाद का काम संबंधित विभाग करता है और वे इस मामले के विशेषज्ञ नहीं हैं। अदालत ने सुनवाई को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। केंद्रीय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वांगचुक का स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक है और 24 मेडिकल जांचें हो चुकी हैं, इसलिए स्वास्थ्य के आधार पर रिहाई संभव नहीं है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि हिरासत के कारण अभी भी कायम हैं। सुनवाई वांगचुक की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर हो रही है, जिसमें उन्होंने NSA के तहत गिरफ्तारी को अवैध बताया है और कहा है कि वांगचुक का लेह हिंसा से कोई संबंध नहीं था।

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