Stamp Duty: घर दुकान या जमीन खरीदते वक्त लाखों रुपये स्टांप ड्यूटी में चले जाते हैं। ये टैक्स राज्य सरकार वसूलती है और ये प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू या डील की वैल्यू जो भी ज्यादा हो उस पर लगता है। लेकिन इसका बोझ कम किया जा सकता है।
पत्नी या महिला को बनाएं सह-मालिक
अगर आप स्टांप ड्यूटी बचाना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में अपनी पत्नी को सह-मालिक बना लें। कई राज्यों में महिलाओं को स्टांप ड्यूटी में छूट मिलती है। जैसे दिल्ली में पुरुषों को छह प्रतिशत देना होता है लेकिन महिलाओं को केवल चार प्रतिशत देना होता है।
सही वैल्यू पर कराएं प्रॉपर्टी का मूल्यांकन
कई बार प्रॉपर्टी की असली कीमत सर्कल रेट से कम होती है लेकिन डील ज्यादा रकम पर होती है। अगर आप सरकारी गाइडलाइन और मार्केट रेट का सही मूल्यांकन करवा लें तो स्टांप ड्यूटी बचाई जा सकती है। इसके लिए प्रूफ देना जरूरी होता है।
टैक्स में मिलती है छूट का फायदा उठाएं
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज पर डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट सिर्फ नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर मिलती है और वह भी उसी साल जब आपने भुगतान किया हो।
सस्ती प्रॉपर्टी खरीदकर बचाएं खर्च
अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टांप ड्यूटी से पूरी छूट मिल सकती है। जैसे दिल्ली में पहली बार घर खरीदने वालों को पूरी छूट मिलती है। महाराष्ट्र में भी खास इलाकों में सस्ते घर पर स्टांप ड्यूटी माफ है।