E-commerce: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने शुक्रवार को वॉकी-टॉकी जैसे रेडियो डिवाइसेज की ऑनलाइन बिक्री पर सख्त गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। अब बिना जरूरी परमिट या सही लाइसेंसिंग जानकारी के वॉकी-टॉकी बेचना सीधा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन माना जाएगा।
क्यों आईं ये नई गाइडलाइन्स
CCPA ने ये गाइडलाइन्स दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय से सलाह लेकर तैयार की हैं। जांच में पाया गया कि ई-कॉमर्स साइट्स पर वॉकी-टॉकी बेचे जा रहे थे लेकिन उनमें वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस या कानूनी अनुपालन की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखा हो रहा था।
उपभोक्ताओं के साथ कैसे हो रहा था भ्रम
अभी तक वॉकी-टॉकी की प्रोडक्ट लिस्टिंग में ये नहीं लिखा होता था कि उसके लिए सरकारी लाइसेंस की जरूरत है या नहीं। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 जैसे कानूनों का उल्लंघन हो रहा था। लोग ये मान लेते थे कि कोई भी इन्हें आराम से खरीद और इस्तेमाल कर सकता है।
नई गाइडलाइन्स में क्या कहा गया
नई गाइडलाइन्स के तहत अब सिर्फ वही वॉकी-टॉकी बेचे जाएंगे जो सरकारी मंजूरी वाले और तय फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग में फ्रीक्वेंसी रेंज और टेक्निकल डिटेल्स साफ लिखनी होंगी। साथ ही इक्विपमेंट टाइप अप्रूवल यानी ETA का सबूत देना जरूरी होगा।
पहले से ही उठाए गए थे कदम
CCPA ने पहले भी इस मामले में 13 बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजे थे और 16970 प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की थी। नई गाइडलाइन्स आने के बाद भी इन प्लेटफॉर्म्स की निगरानी और जांच जारी रहेगी। ये कदम उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और देश में सुरक्षित रेडियो उपकरण बिक्री सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।