Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को बजट पेश करते हुए यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP) से जुड़े टैक्स नियमों में अहम बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों के तहत, अब जो ULIPs साल में 2.5 लाख रुपये से अधिक की प्रीमियम राशि के होंगे, वे Section 10(10D) के तहत टैक्स छूट के पात्र नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि इन पॉलिसी के लिए टैक्स के नियम अब समान होंगे जैसे कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के होते हैं। इस नए बदलाव के तहत, ULIP पर मिलने वाले लाभ को कैपिटल गेन टैक्स के तहत करार दिया जाएगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।
ULIP और Section 10(10D) का महत्व:
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी (ULIP) एक प्रकार की जीवन बीमा योजना होती है जिसमें निवेशक को जीवन बीमा कवरेज के साथ-साथ निवेश का विकल्प भी मिलता है। इसमें निवेशकों को प्रीमियम का एक हिस्सा बीमा कवरेज के लिए और दूसरा हिस्सा निवेश में जाता है। ये पॉलिसी आमतौर पर म्यूचुअल फंड्स के समान होती हैं, लेकिन उनमें बीमा कवर भी होता है।
अब तक, Section 10(10D) के तहत ULIPs पर मिलने वाली आय को टैक्स फ्री माना जाता था, यदि वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से कम होता था। इस नियम के अंतर्गत, यदि पॉलिसी की अवधि समाप्त होने के बाद पॉलिसीधारक को प्राप्त राशि को टैक्स से मुक्त रखा जाता था। लेकिन अब बजट 2025 के तहत, यदि किसी ULIP का कुल वार्षिक प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक होता है, तो वह पॉलिसी Section 10(10D) के तहत टैक्स छूट के लिए योग्य नहीं होगी और उसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह टैक्स लगाया जाएगा।
कैपिटल गेन टैक्स के तहत ULIP पर टैक्स:
अब, यदि ULIP की कुल प्रीमियम राशि 2.5 लाख रुपये से अधिक है, तो पॉलिसीधारक को उसके द्वारा प्राप्त लाभ पर कैपिटल गेन टैक्स का भुगतान करना होगा। यह टैक्स उस पॉलिसी पर लागू होगा जैसे कि यह एक इक्विटी म्यूचुअल फंड हो। यानी, अगर निवेशक ने ULIP को 1 साल से अधिक समय तक होल्ड किया है, तो उस पर लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) टैक्स लगेगा, जो कि 12.5 प्रतिशत होगा। यदि पॉलिसी की अवधि 1 साल से कम रही तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स (STCG) लागू होगा, जो 20 प्रतिशत होगा।
कैपिटल गेन टैक्स की नई संरचना:
कैपिटल गेन टैक्स का यह नया ढांचा पहले से लागू नियमों के समान रहेगा। लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ (LTCG) पर 12.5 प्रतिशत का टैक्स लिया जाएगा, अगर लाभ 1.25 लाख रुपये से अधिक होता है। वहीं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (STCG) टैक्स 20 प्रतिशत की दर से लिया जाएगा, यदि निवेश को 12 महीने से कम समय के लिए होल्ड किया जाता है।
बजट 2024 में पहले ही पूंजीगत लाभ के टैक्स संरचना में बदलाव किया गया था, ताकि विभिन्न एसेट क्लासों के लिए यह संरचना अधिक समान हो। अब ULIP पर इस बदलाव के बाद, निवेशकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी पॉलिसी के टैक्स लाभ का सही तरीके से उपयोग करें।
Section 10(10D) क्या है?
Section 10(10D) आयकर अधिनियम के तहत एक विशेष प्रावधान है, जो जीवन बीमा पॉलिसी के तहत प्राप्त राशि को टैक्स से मुक्त करता है। इसके अनुसार, पॉलिसीधारक को जब जीवन बीमा पॉलिसी की मैच्योरिटी पर राशि मिलती है या पॉलिसीधारक की मृत्यु के बाद नामांकित व्यक्ति को पॉलिसी का दावा राशि मिलती है, तो यह राशि टैक्स से मुक्त रहती है।
लेकिन, इस छूट का लाभ तभी मिलता है जब कुछ विशेष शर्तें पूरी होती हैं। यदि किसी पॉलिसी का वार्षिक प्रीमियम बीमित राशि का 10 प्रतिशत से अधिक हो, तो उस पॉलिसी पर Section 10(10D) का लाभ नहीं मिलता और उस पर टैक्स लगाया जाता है।
नए बदलावों का प्रभाव:
इन नए बदलावों से ULIP निवेशकों पर असर पड़ेगा, खासकर उन निवेशकों पर जो उच्च प्रीमियम वाली ULIP पॉलिसी खरीदते हैं। इस नए नियम के तहत, यदि किसी निवेशक ने 2.5 लाख रुपये से अधिक का प्रीमियम निवेश किया है, तो उसे मिलने वाली मैच्योरिटी राशि पर अब कैपिटल गेन टैक्स देना होगा।
इस बदलाव के बाद, कुछ निवेशक शायद ULIP पॉलिसी खरीदने से बच सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें इसके टैक्स लाभ का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हालांकि, यह भी संभावना है कि लोग अपनी निवेश रणनीतियों को बदलकर अधिक पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स और अन्य इक्विटी निवेश योजनाओं की ओर रुख करें।
बजट 2025 में ULIP से जुड़ी नई टैक्स नीति निश्चित रूप से निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। ULIP पॉलिसी में उच्च प्रीमियम वाले निवेशकों को अब कैपिटल गेन टैक्स का सामना करना होगा, जैसा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पर होता है। हालांकि यह निर्णय बाजार में निवेश के तरीकों को बदल सकता है, लेकिन इसके माध्यम से सरकार ने टैक्स व्यवस्था को अधिक समान बनाने की कोशिश की है। निवेशकों को इस नए नियम के तहत अपनी निवेश योजनाओं को पुनः विचार करने की आवश्यकता होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने निवेश के लिए उपयुक्त टैक्स रणनीति का पालन कर रहे हैं।