Noida Authority Plots: नोएडा प्राधिकरण ने ऐसे प्लॉट के आवंटन को रद्द करने का फैसला लिया है, जिनके मालिकों ने बार-बार चेतावनी देने के बाद भी अवैध निर्माण नहीं हटाए। यह निर्णय नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने शुक्रवार को समीक्षा बैठक के दौरान लिया। अधिकारियों ने बताया कि सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे सेक्शन 10 के तहत जारी नोटिसों का रिकॉर्ड बनाएँ और उनकी नियमित निगरानी करें।
सेक्शन 10 नोटिस का मतलब और प्रभाव
कानून के अनुसार, जब किसी संपत्ति पर सेक्शन 10 नोटिस जारी होता है, तो उसका मालिक अपनी संपत्ति को बेच नहीं सकता जब तक कि वह नोटिस हटाया न जाए। इसका मतलब है कि मालिक ने लीज डीड की शर्तों का उल्लंघन किया है। इसके परिणामस्वरूप आवंटन रद्द किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है और संपत्ति गिरवी रखने योग्य नहीं रहेगी। इसलिए, नोटिस मिलने के बाद बैंक से लोन लेना भी संभव नहीं होता।
नोटिस जारी करने का दौर जारी रहेगा
नोएडा प्राधिकरण के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पिछले दो वर्षों में जारी नोटिसों की समीक्षा कर नई बार नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है। सीईओ ने कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन जारी रहा, तो उस प्लॉट का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही उन प्लॉटों पर नोटिस चिपकाने के भी आदेश दिए गए हैं, जहां अलॉटियों तक नोटिस नहीं पहुंचा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सभी मालिकों को नियमों की जानकारी सही तरीके से मिले।
मालिकों की गलतियां और नियमों का उल्लंघन
अधिकारियों के अनुसार, इस कार्रवाई के पीछे कारण व्यापक उल्लंघन है। इन उल्लंघनों में बालकनी का विस्तार, अवैध कमरे बनाना और प्राधिकरण की जमीन पर सीमा दीवार बनाना शामिल है। प्राधिकरण के सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, इंस्टिट्यूशनल और कमर्शियल संपत्तियों में अवैध अतिक्रमण के लिए जारी नोटिसों का पूरा विवरण इकट्ठा करें और उसे नियमित रूप से अपडेट करें।
कदम से नियमों की सख्ती और भविष्य की तैयारी
नोएडा प्राधिकरण का यह कड़ा रुख यह दर्शाता है कि अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण को लेकर सख्ती बढ़ाई जा रही है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जाएगी ताकि शहर का नियोजित विकास प्रभावित न हो। मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अवैध निर्माण हटाकर नियमों का पालन करें, नहीं तो आवंटन रद्द होने के बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।