Income Tax डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि विवाद से विश्वास समाधान योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल तय की गई है. इस योजना के तहत जो भी टैक्सपेयर्स लाभ लेना चाहते हैं उन्हें इस तारीख तक डिक्लरेशन फाइल करना होगा.
पहली बार तय हुई डेडलाइन
यह पहली बार है जब विभाग ने इस योजना के तहत डिक्लरेशन फाइल करने की अंतिम तिथि घोषित की है. योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को हुई थी. विभाग ने पोस्ट के जरिए यह जानकारी साझा की और सभी करदाताओं से समय रहते कार्रवाई करने को कहा.
किन्हें मिलेगा फायदा
इस योजना का फायदा वे टैक्सपेयर्स उठा सकते हैं जिनकी अपील या केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण या कमिश्नर अपील में 22 जुलाई 2024 तक लंबित है. इसमें रिट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन भी शामिल हैं.
35 लाख करोड़ का विवाद
विभाग ने बताया कि देशभर में लगभग 2.7 करोड़ डायरेक्ट टैक्स डिमांड्स पर विवाद चल रहा है जिनकी कुल राशि करीब 35 लाख करोड़ रुपये है. सरकार चाहती है कि इन मामलों का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि अदालतों पर बोझ भी कम हो.
उद्देश्य है सुलझाना
विवाद से विश्वास योजना 2.0 का उद्देश्य लंबित आयकर विवादों को सरल तरीके से सुलझाना है. इस योजना में पात्र टैक्सपेयर्स अपने लंबित बकाया का एक तय हिस्सा देकर मामला निपटा सकते हैं. योजना के तहत टैक्स की कुल डिमांड का 110 प्रतिशत भुगतान करना होगा.