देशभर के GST फाइलर्स के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जुलाई 2025 की टैक्स अवधि से जीएसटी रिटर्न फाइलिंग पर एक अहम नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के अनुसार अब कोई भी करदाता तीन साल बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर सकेगा।
जुलाई 2025 से लागू होगा सख्त नियम
जीएसटी नेटवर्क ने बताया कि जुलाई 2025 टैक्स अवधि यानी अगस्त 2025 से शुरू होने वाली फाइलिंग के लिए यह प्रतिबंध प्रभावी होगा। जिन फॉर्म्स पर यह लागू होगा उनमें GSTR-1 GSTR-3B GSTR-4 GSTR-5 GSTR-5A GSTR-6 GSTR-7 GSTR-8 और GSTR-9 शामिल हैं।
पुराने रिटर्न अब रह जाएंगे समयसीमा के बाहर
अब जीएसटी की वार्षिक रिटर्न हो या फिर टैक्स देनदारी संबंधी मासिक रिटर्न यदि तीन साल की सीमा पार हो जाती है तो पोर्टल पर रिटर्न फाइल करना संभव नहीं होगा। जीएसटीएन ने करदाताओं को सलाह दी है कि अगर अब तक रिटर्न नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर दें।
सरकार की सख्ती से बढ़ा कलेक्शन
सरकार की सख्ती और नियमों के चलते जीएसटी चोरी पर लगाम लगी है। इसका सीधा असर जीएसटी कलेक्शन पर पड़ा है। लगातार दूसरे महीने यानी मई में जीएसटी संग्रह दो लाख करोड़ रुपये के पार बना रहा है। इससे सरकार की आय में भारी बढ़ोतरी हुई है।
मई में 2.01 लाख करोड़ रुपये का संग्रह
मई 2025 में कुल जीएसटी संग्रह 2.01 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल मई की तुलना में 16.4 प्रतिशत अधिक है। घरेलू लेनदेन से प्राप्त जीएसटी में 13.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि आयात से 25.2 प्रतिशत की। यह आंकड़ा रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन की ओर इशारा करता है।